India News(इंडिया न्यूज), Dengue patient raped thrice in ICU: गांधीनगर जिला अदालत ने मंगलवार को अपोलो अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी को सितंबर 2016 में 19 वर्षीय डेंगू मरीज से बलात्कार करने के आरोप में सात साल कैद की सजा सुनाई।

सफाईकर्मी पर दो बार बलात्कार करने का आरोप

एक पाकिस्तानी डॉक्टर, जिस पर भी बलात्कार का आरोप लगाया गया था, मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया और उसने कभी भी खुद को आपराधिक कार्यवाही के लिए उपलब्ध नहीं कराया। सफाईकर्मी चंद्रकांत वानकर पर मरीज से दो बार बलात्कार करने का आरोप था और पाकिस्तान के उमरकोट के डॉ. रमेश चौहान द्वारा कथित तौर पर पीड़िता के साथ एक बार बलात्कार किया गया था। उसकी शिकायत पर अडालज पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अत्याचार अधिनियम के प्रावधान भी लागू किए गए क्योंकि पीड़िता एससी/एसटी समुदाय से है।

भारत में प्रैक्टिस करने के लिए योग्य नहीं थे डॉक्टर

डॉक्टर जिसके पास अहमदाबाद शहर के लिए आवासीय परमिट था लेकिन कथित तौर पर गांधीनगर जिले के अस्पताल में अनधिकृत रूप से कार्यरत था। डॉक्टर पर भी विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस घटना ने निजी अस्पतालों में अवैध रूप से पाकिस्तानी मूल के डॉक्टरों को नियुक्त करने पर हंगामा खड़ा कर दिया था और कई डॉक्टरों की छंटनी कर दी गई थी। जिनके पास पाकिस्तान से चिकित्सा की डिग्री थी, लेकिन वे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए योग्य नहीं थे।

अदालत ने डॉक्टर को घोषित किया भगोड़ा

डॉ. चौहान को भी अस्पताल से इस्तीफा देना पड़ा। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया क्योंकि वह जमानत मिलने के बाद गायब हो गया और मुकदमे में शामिल नहीं हुआ। वानकर का मामला डॉक्टर से अलग कर दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

मरीज को किया गया था बेहोश

सरकारी वकील प्रीतेश व्यास ने 23 गवाहों की जांच की और वानकर के अपराध को स्थापित करने के लिए अदालत को 35 दस्तावेजी सबूत दिए कि मरीज को बेहोश किया गया था और उसके साथ बलात्कार करने से पहले उसके हाथ बिस्तर से बांध दिए गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी द्वारा वानकर को दोषी ठहराए जाने के बाद, अभियोजक ने उनके लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि यह एक जघन्य अपराध था और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक कॉर्पोरेट अस्पताल में मरीज के भरोसे का उल्लंघन करते हुए किया गया था।

पीड़िता को 20,000 रुपये का मुआवजा

अदालत ने दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 20,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। जज सोनी ने वानकर को आईपीसी की धारा 376 (सी) (डी) के तहत दोषी ठहराया।

(यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की गोपनीयता की रक्षा के लिए उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है)

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