Crime

Hathras Case: हाथरस केस में कोर्ट के फैसले से ना खुश पीड़िता की परिवार, आरोपियों को नही मिली सजा

Hathras Case (Victim’s family not happy with court’s decision in hathras case) हाथरस में दलित युवती से योन शोषण और हत्या के मामले में यूपी के कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई और बाकि 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। एससी-एसटी कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना था, जबकि बाकी तीन को बरी कर दिया था। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए युवती के भाई ने कहा कि उन्हें वहीं न्याय मिला है जो एक दलित को मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार ने कहा है कि वह आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट तक जाएगी।

  • हमें न्याय नहीं मिला- पीड़िता की बहन
  • फैसला हमारी जाति के हिसाब से हुआ है
  • क्या है मामला?

हमें न्याय नहीं मिला- पीड़िता की बहन

मीडिया से बातचीत में पीड़िता की बहन ने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला केवल एक आरोपी को सजा देना न्याय नहीं है हमारा नाम, इज्जत सब चला गया यह फैसला न्याय की हत्या है।

फैसला हमारी जाति के हिसाब से हुआ है

परिवार ने फैसले के लिए जाति को वजह बताया है पीड़िता के भाई ने कहा, फैसला हमारी जाति के हिसाब से है। ठाकुर और ब्राह्मण जो चाहें, कर सकते हैं और वे इससे बच भी जाएंगे। उन्होंने आगे कहा जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम उसकी राख नहीं बहाएंगे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

क्या है मामला?

गुरुवार को कोर्ट ने इनमें से संदीप सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए।आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सितंबर 2020 में युवती की हत्या के बाद परिवार वालों के बताए बिना प्रशासन ने शव का आधी रात में अंतिम संस्कार कर दिया था। इसी कड़ी में विपक्षी दल राजनीति खेलने पीछे नही रहा और उन्होने योगी सरकार की जमकर आलोचना की थी।
Divya Gautam

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