India News (इंडिया न्यूज़) Jharkhand: रांची के विशेष सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज पीके शर्मा ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े केस में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीनों आरोपियों, रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, और कोहली की मां कौशल रानी को दोषी करार दिया है।
यह मामला 2014 में बहुचर्चित नेशनल राइफल शूटर तारा शहदेव के उत्पीड़न मामले से जुड़ा है, जिसको लव जेहाद के नजरिये से देखा था। रंजीत कोहली और तारा की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी, और शादी के बाद से ही तारा के साथ पति रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली द्वारा उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं होने लगी थी। इस मामले में धर्म छुपा कर शादी करने और यौन उत्पीड़न के आरोप उठाए गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू की थी। बाद में 2015 में सीबीआई ने इस मामले को टेकओवर किया था। तारा ने आरोप लगाया था कि मामला लव जिहाद का है और वो किसी तरह जान बचाकर निकली है।
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस मामले पर जांच शुरू की थी, और 2018 में तीन लोगों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। रांची की सीबीआई कोर्ट में जारी बहस पूरी होने के बाद सीबीआई की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत में आरोपियों के बयान दर्ज हुए थे। फिलहाल, तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत ले लिया गया है, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगले माह 05 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
Also Read:
India News (इंडिया न्यूज),Delhi: गणतंत्र दिवस परेड में राजधानी दिल्ली की झांकी शामिल न होने…
India News (इंडिया न्यूज),UP News: चमनगंज क्षेत्र के तकिया पार्क के पास स्थित 1 मंदिर…
India News (इंडिया न्यूज),JDU Leaders Flagged Off Chariot: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब मात्र…
India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस हमलावर नजर…
India News (इंडिया न्यूज),Himachal Pradesh Weather: हिमाचल के निचले पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड…
India News (इंडिया न्यूज),MP News: MP के CM डॉ. मोहन यादव रविवार (22 दिसंबर) को…