India News (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल के एक प्रशिक्षण केंद्र में कुत्ते की हत्या के आरोप में एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को तब गिरफ्तार किया गया जब सुरक्षा फुटेज में दो कर्मचारियों को प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश द्वार पर कुत्ते को दूसरी तरफ से उसके गले में बंधी चेन से खींचकर लटकाते हुए दिखाया गया। पुलिस ने बताया कि वीडियो में तीसरा आरोपी भी नजर आ रहा है।
घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने
आरोपियों की पहचान भोपाल की सहारा कॉलोनी में अल्फा डॉग ट्रेनिंग सेंटर के संचालक रवि कुशवाह और दो कर्मचारियों नेहा तिवारी और तरुण दास के रूप में की गई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें आरोपी को कुत्ते के गले में रस्सी बांधकर लटकाते हुए देखा जा सकता है।
आरोपियों ने सीसीटीवी फुटेज को भी मिटाने की कोशिश की
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने सीसीटीवी फुटेज को भी मिटाने की कोशिश की, जिसमें यह भयावह घटना कैद हो गई।
पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी शिकायत
मिसरोद के एसीपीरजनीश कश्यप ने कहा कि “12 अक्टूबर को मिसरोद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कालापीपल निवासी नीलेश जयसवाल ने कहा था कि उसने अपने कुत्ते को चार महीने के लिए सहारा कॉलोनी भोपाल में अल्फा डॉग ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण के लिए रखा था “
क्या है पूरा मामला ?
चार महीने बाद जब जायसवाल ने केंद्र से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि उनका कुत्ता बीमार है। बाद में जब वह कुत्ते को लेने गया तो उसे बताया गया कि खराब स्वास्थ्य के कारण कुत्ते की मौत हो गई। जायसवाल को प्रशिक्षण केंद्र के स्पष्टीकरण पर संदेह है और उन्होंने अपने कुत्ते की मौत के मामले में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पुलिस से संपर्क किया।
अधिकारी ने कहा “शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मिसरोद पुलिस ने जांच की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पता चला कि घटना के दिन का सीसीटीवी वीडियो हटा दिया गया था।”
“इसके बाद, पुलिस ने हार्ड ड्राइव को जब्त कर लिया और घटना के दिन यानी 9 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज मिला। इसमें पाया गया कि कुत्ते को बेरहमी से मार दिया गया था। वीडियो में मुख्य आरोपियों को भी देखा गया, जिनमें नेहा तिवारी, तरुण दास और रवि कुशवाह शामिल हैं।
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201, 429 और 120 बी और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है।
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