Crime

शाइस्ता परवीन ने कराई अतीक अहमद की हत्या ? इस तारीख को ही बता दिया था कि पति, देवर और बेटा मारा जाएगा! लेटर वायरल

इंडिया न्यूज़ : बीते 4 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद मामले की आरोपी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने 27 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मालूम हो, सीएम योगी को लिखे पत्र में शाइस्ता ने उमेश पाल मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही तब शाइस्ता ने आशंका जताई थी कि भविष्य में उसके पति, देवर और बेटों की हत्या की जा सकती है। तें.

शाइस्ता के पत्र की 4 प्रमुख बातें

1 -“एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेरे बेटे को शूटर बताया गया है, जबकि यह आरोप बिलकुल निराधार है। ”

2 -“सत्यता ये है कि जबसे बहुजन समाज पार्टी से मुझे प्रयागराज से महापौर का प्रत्याशी घोषित किया गया तबसे यहां के एक स्थानीय नेता आपकी सरकार में काबीना मंत्री ने महापौर पद अपने पास रखे रहने के लिए हम लोगों को चुनावों से दूर रखने की साजिश रचना शुरू कर दिया था और उसी साजिश के परिणाम स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई गई जिसकी हत्या का आरोप मेरे पति पर लगना स्वाभाविक था।”

3 -“मेरे पति या मेरे देवर के पास उमेश पाल हत्या करवाने का कोई मकसद नहीं था। ये एक गंभीर राजनीतिक साजिश है, जिसका पर्दाफाश स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही संभव है।”

4 -“प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर श्री रमित शर्मा और एसटीएफ चीफ श्री अमिताभ यश जो कि श्री अतीक अहमद के विरोधियों से उनकी हत्या की सुपारी बहुत पहले से लिए बैठे है। आपके द्वारा मिट्टी में मिला देने वाले बयान से इन पुलिस अधिकारियों को मेरे पति और देवर की हत्या की साजिश को अंजाम देने का पूरी तरह से अवसर मिल गया है। यदि आपने दखल नहीं दिया तो मेरे पति और देवर तथा पुत्रों की हत्या हो जाएगी।”

अतीक और अशरफ दोनों की गोली मार हुई थी हत्या

जानकारी के लिए बता दें, माफिया ब्रदर्स को प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय तीन हमलावरों ने जिनमें लवलेश तिवारी, 22, मोहित, 23, और अरुण कुमार मौर्य, 18 शामिल थे। उन्होंने एक के बाद एक कई गोंलियों से दोनों भाई की हत्या कर दी। दोनों को एक अस्पताल के परिसर में गोलियों से छलनी कर दिया। जब अहमद और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे। हत्याओं को लाइव वीडियो में कैद किया गया था। 28 मार्च को, अदालत ने अहमद की सुरक्षा के लिए याचिका खारिज कर दी और कहा कि राज्य मशीनरी उनकी जान को खतरा होने की स्थिति में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। अहमद ने जान से मारने की धमकी को लेकर पिछले महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

Ashish kumar Rai

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