India News (इंडिया न्यूज़), Shraddha Murder Case Delhi: दिल्ली की कोर्ट आज श्रद्धा वालकर की हत्या (Shraddha Murder Case)  के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आज (29 अप्रैल) आरोप का फैसला सुना सकती है। आफताब पर अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर (Shraddha Walker) की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव के उसके 32 टुकड़े कर दिए थे। जिस केस में सुनवाई खत्म हो चुकी और आज फैसला आना है।

हत्या का लगा था आरोप

आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए, पूनावाला के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी को दोनों अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और दोनों ‘वैकल्पिक आरोपों’ को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

इस बीच, बीते शनिवार को पूनावाला के वकील द्वारा आरोप तय करने पर दलीलें पूरी की गईं सुनवाई के दौरान, पूनावाला के वकील ने कहा कि अपराध का स्थान, समय और तरीका दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

अवशेष ने मांगे बेटी के अवशेष

श्रद्धा के पिता ने अर्जी देकर अनुरोध किया है कि श्रद्धा के शव के अवशेष परिवार को सौंपे जाएं ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सूचित किया कि इस संबंध में 29 अप्रैल को जवाब दायर किया जाएगा।

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