दिल्ली (Shraddha murder case): साकेत जिला न्यायालय परिसर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सुनवाई और आगे की कार्यवाही के लिए श्रद्धा हत्याकांड को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने मंगलवार को कहा कि दस्तावेजों की जांच अब पूरी हो गई है…भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध एक सेशन कोर्ट में सुना जाएगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी को 24 फरवरी, 2023 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
इससे पहले कोर्ट ने हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को हत्या के मामले में आफताब के खिलाफ बड़ी चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में कुल 6629 पेज हैं। चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 201 और अन्य धाराओं के तहत दायर की गई है।
दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में अपनी जांच 90 दिनों से कम में पूरी कर चार्जशीट दायर कर दी थी। जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को टेस्ट और पाॉलाग्राफ टेस्ट किय और डीएनए सैंपल का भी मिलान किया। आफताब पर मई 2022 में महरौली इलाके में अपने किराए के आवास में अपने लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। कथित गला घोंटने के बाद, उसने शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया और इसे दिल्ली में कई जगह पर फेंक दिया था।
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