नई दिल्ली : शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को रिहा कर दिया गया है। उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी गई है। जमानत मिलने के बाद उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया है। खालिद को 2020 के दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया था, जिस आरोप उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

कब तक की जमानत पर आया बाहर

जेल अधिकारियों के मुताबिक उमर खालिद को शुक्रवार सुबह रिहा कर दिया गया है। खालिद की जमानत को 30 दिसंबर तक की मंजूरी दी गई है। बता दें कि उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को राहत देते हुए , 30 दिसंबर तक की जमानत दे दी है। बता दें कि उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में खालिद को 30 दिसंबर तक जमानत दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

फरवरी 2020 में हुए दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद था, दिल्ली पुलिस द्वारा उमर खालिद पर दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप कई आरोप लगए गए है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। तक से उसे जेल में रखा गया और अब बहन की शादी के लिए उमर खालिद को रिहा कर दिया गया है।