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Delhi: दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, अब ग्राहक सेवा केन्द्र नहीं जाना, घर बैठे मिलेगी 23 योजनाओं का लाभ ; जानिए कैसे

Itvnetwork Team • LAST UPDATED : August 30, 2023, 8:16 pm IST

 India News (इंडिया न्यूज) Delhi : दिल्ली के सिविक सेंटर में मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने एक प्रेस कांफेंस को संबोधित किया, इस दौरान डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल तथा नेता सदन मुकेश गोयल मौजूद रहे। मेयर ने कहा है कि, दिल्ली सरकार जैसा मॉडल हम निगम में भी लाने पर विचार कर रहें है।
दिल्ली में अब एमसीडी की सारी सुविधाएं डोर स्टेप पर मिलेगी। इस योजना को अक्तूबर तक लागू कर दिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसी 23 सेवाएं अब घर बैठे दी जाएगी। इन सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए 25 रुपये प्रति पेज या लाइसेंस देना अनिवार्य होगा।

मेयर ने बताया कैसे मिलेगा लाभ

अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर जाने के लिए समय नहीं या ऑनलाइन प्रक्रिया का झनझट आपको समझ नहीं आता तो यह सुविधा आप जैसे लोगों के लिए है। अब लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं और एमसीडी ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं होगी।मेयर ने कहा कि, इस मॉडल के अनुसार हर वार्ड में एक सहायक की नियुक्ति किया जाएगा।

जिसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा दिया जाएगा और वह दिल्ली सरकार की इस सुविधा को घर- घर जाकर पहुंचाएगा। इसीलिए जल्दी ही एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। बता दे, यह इन हाउस पॉलिसी है। इस योजना से एमसीडी के पर किसी तरह का कोई आर्थिक भार नहीं बढ़ेगा। दिल्ली सरकार द्बारा एक टोल फ्री नंबर 155305 जारी किया जाएगा। दिल्ली के व्यक्ति इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

कौन-कौन सी सुविधा शामिल होंगी

स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण, नया फैक्ट्री लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस नवीनीकरण, द बाजरी नवीनीकरण, हॉकिंग नवीनीकरण, पार्क बुकिंग, संपत्ति कर रिटर्न, नए पशु चिकित्सा लाइसेंस,जन्म प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र (संशोधन), मृत्यु प्रमाण पत्र, नया स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, पशु चिकित्सा लाइसेंस नवीनीकरण, नया हैंकी कैरिज, हैंकी कैरिज नवीनीकरण।

सामुदायिक हॉल बुकिंग, पालतू पशु लाइसेंस, व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस के लिए नया आवेदन, व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन, व्यापार और भंडारण नए लाइसेंस अपलोड कमी दस्तावेज़, व्यापार और भंडारण नवीनीकरण लाइसेंस कमी दस्तावेज़ (नवीकरण लाइसेंस मामले), कंवर्जन एवं पार्किंग शुल्क तथा ई-म्यूटेशन संपत्ति कर आवेदन।

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