India News Delhi(इंडिया न्यूज़), GRAP 3 in Delhi-NCR: दिल्ली में वायु प्रदुषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चूका है। जिसको देखते हुए राजधानी में कल से GRAP-3 लागु कर दिया गया है। बता दें कि, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अन्य कार्रवाइयों के अलावा सभी गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार (15 नवंबर) सुबह 8 बजे से प्रदूषण शमन स्तर को GRAP-3 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। जबकि GRAP-3 प्रभावी है, पुराने उत्सर्जन मानदंड BS-III के पेट्रोल वाहन और BS-IV श्रेणी के डीजल वाहन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कुछ हिस्सों जैसे गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतमबुद्ध नगर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है।

भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा?

बता दें, राजधानी दिल्ली में GRAP-3 लागू होने पर भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की दिल्ली में बिगड़ी प्रदूषण स्थिती के लिए सुश्री आतिशी मार्लेना की विफलता का परिणाम है और ग्रैप III लागू होना भी मार्लेना सरकार की विफलता का ही परिणाम है। दिल्ली के विफलतम पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज शाम तक भी दिल्ली वालों को अभी ग्रैप-3 ना लगने का आश्वासन दे रहे थे और अब अचानक जब यह लागू हो गया तो हम पा रहे हैं की दिल्ली इन प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान सहने के लिए तैयार नही है।

आगे उन्होंने कहा कि वैसे बेहतर होगा की अब जब ग्रैप-3 लागू हो गया है तो दिल्ली सरकार तुरंत इससे प्रभावित होने वाली कंस्ट्रक्शन लेबर एवं इंडस्ट्री को सहारा दे।

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GRAP-3 में क्या प्रतिबंधित रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर में नए निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी।

गैर-इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 5 तक) के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव और तेजी से किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में कच्ची सड़कों पर वाहन नहीं चलेंगे और मलबे का परिवहन नहीं होगा।

दिल्ली-एनसीआर में चल रहे ईंट भट्टे भी बंद रहेंगे।

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे। खनन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

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