केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की मांग का विरोध किया और कहा कि वह बहस के लिए तैयार हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि एक मामले में हलफनामा दाखिल किया गया है और दूसरी याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई को एक सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले को 5 सितंबर 2024 तक के लिए टाल दिया गया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने आबकारी नीति के निर्माण में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि जांच को निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी। खास तौर पर इसलिए क्योंकि सबूतों के बावजूद वह सहयोग नहीं कर रहे थे।
गुरुवार रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल साजिश का हिस्सा थे। CBI ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी मुख्यमंत्री की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध थी।
अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 20 मई से 1 जून तक प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 2 जून को उन्हें वापस तिहाड़ जेल लौटना पड़ा।
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