India News (इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए उसे रोकने की मांग की है। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने याचिका में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेक्शन नहीं लेने का हवाला दिया है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सीबीआई के मामले में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सके। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में भी उन्हें जमानत दी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए।
जेल से रिहा होने के बाद, अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस फैसले की घोषणा की। इस्तीफे के बाद, आम आदमी पार्टी ने सरकार में नंबर-टू मानी जाने वाली आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया।
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आबकारी नीति के मामले में 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। आप पार्टी का आरोप है कि उनके नेताओं को बिना सबूत राजनीति द्वेष के चलते जेल भेजा गया। अब तक अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं।
दिल्ली की राजनीति में आबकारी नीति बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आप का दावा है कि उनके नेताओं को फंसाकर पार्टी की छवि खराब करने की साजिश रची गई। सभी बड़े नेताओं की जमानत के बाद पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया है।
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