India News (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिभव का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अपने मुवक्किल के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत के दिल्ली पुलिस के अनुरोध का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग के पीछे तर्क देते हुए कहा कि बिभव संभावित रूप से चल रही जांच में हस्तक्षेप कर सकता है। इससे पहले बिभव कुमार ने शुक्रवार (31 मई) को तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस स्थित आवास से हिरासत में लिया था।
बता दें कि पुलिस के दावों के जवाब में बिभव के वकील ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल जांच से छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने आगे बताया कि उन्होंने खुद सीसीटीवी फुटेज और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए आवेदन किया था।इसके साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि मामले में सभी गवाह सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि बिभव उन्हें किसी भी तरह से डरा या प्रभावित नहीं कर सकते। बिभव कुमार के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि सुरक्षा कारणों से उन्हें अलग वाहन में जेल भेजा जाए। दरअसल, 24 मई को दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
बता दें कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल ने कहा था कि 13 मई को सुबह 9 बजे मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और बताया कि अरविंद जी घर पर हैं और थोड़ी देर में मुझसे मिलेंगे। अचानक बिभव कुमार अंदर घुस आया, मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है? अरविंद जी मुझसे मिलने आ रहे हैं। क्या हुआ? उसने मुझे मारा, उसने मुझे पूरी ताकत से 7-8 थप्पड़ मारे।
उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे नीचे खींच लिया, जिससे मेरा सिर सेंटर टेबल से टकरा गया। मैं जमीन पर गिर गई और उसने मुझे लात मारना शुरू कर दिया। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया।
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