India News (इंडिया न्यूज),Bikaner House Update: नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान राज्य की नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने उस मध्यस्थता अवार्ड के पालन में विफलता के बाद दिया, जिसमें नगर पालिका को 2020 में मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹50,31,512 का भुगतान करना था।

बीकानेर हाउस को लेकर कोर्ट ने दिया निर्देश

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नगर पालिका ने न केवल अवार्ड का पालन करने में कोताही बरती, बल्कि लगातार अदालती कार्यवाही में भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। इसके साथ ही, अदालत ने नगर पालिका को अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसे भी नजरअंदाज किया गया। अदालत ने अपने निषेधात्मक आदेश में यह भी कहा कि बीकानेर हाउस की संपत्ति को किसी भी प्रकार से बेचा, उपहार में दिया, या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। साथ ही, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इसे प्राप्त करने से भी रोका गया है। न्यायालय ने यह आदेश नगर पालिका की लापरवाही और लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए जारी किया।

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भविष्य के कार्यों के लिए नगर पालिका को मिली चेतावनी

18 सितंबर के विस्तृत आदेश में न्यायालय ने नगर पालिका की ओर से किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व न होने को रेखांकित किया। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया कि 2024 में नगर पालिका द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी, जिससे 2020 का मध्यस्थता अवार्ड अंतिम रूप से मान्य हो गया। यह मामला प्रशासनिक उदासीनता और न्यायिक आदेशों की अवहेलना का गंभीर उदाहरण है। अदालत का यह सख्त कदम नगर पालिका के भविष्य के कार्यों के लिए एक चेतावनी है।

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