India News(इंडिया न्यूज),Delhi Politics: दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कई मुद्दों पर बीजेपी और आप के बीच टकराव तेज हो गया है। एक तरफ जहां आप दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के ऐसे विधायकों के जरिए जवाब दे रही है जो कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं।
इसी क्रम में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक को कुरान के अपमान के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे मुद्दा बना लिया है। महरौली से आप विधायक नरेश यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद भाजपा ने आप के साथ ‘भारत’ गठबंधन से जवाब मांगा है। भाजपा ने मंगलवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और विधायक को तत्काल पार्टी से निष्कासित करने की मांग की।
पंजाब के मलेरकोटला जिले की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के महरौली से आप विधायक नरेश यादव को 2016 के कुरान बेअदबी मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी विधायक को आप से निकालने की मांग को लेकर दिल्ली भाजपा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल के घर के बाहर अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हुए। कार्यकर्ता ‘पवित्र कुरान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान’ और ‘केजरीवाल के विधायक ने कुरान का अपमान किया, माफी मांगो’ जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे।
24 जून 2016 को पंजाब के मलेरकोटला में सड़क पर कुरान के फटे हुए पन्ने मिले थे। इसके बाद वहां हिंसा भड़क गई थी। गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में आप विधायक नरेश यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शुरुआत में विजय, गौरव और किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इस मामले में आप विधायक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। यादव को मार्च 2021 में अधीनस्थ अदालत ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने अपने बरी होने के खिलाफ अपील दायर की थी।
अदालत ने दो अन्य (विजय कुमार और गौरव कुमार) की दो साल की सजा बरकरार रखी। एक अन्य आरोपी नंद किशोर को अधीनस्थ अदालत ने बरी कर दिया। नरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य), 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया।
India News (इंडिया न्यूज),Chhattisgarh Naxal Narayanpur: नक्सल विरोधी सर्च अभियान में 3 दिसंबर को जिला…
Assam Imposes Complete Ban On Beef: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार (4…
Tuberculosis in India: टीबी पिछले कई दशकों से भारत में कहर बरपा रहा है। देश…
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न को लेकर…
India News (इंडिया न्यूज),CM Nitish Kumar Will Go To Mumbai: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार…
Air Intelligence Unit: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट में जांच में एक शख्स…