दिल्ली

बाउंसरों ने क्लब आए लोगों से की मारपीट, प्रबंधक समेत 10 पर केस दर्ज, 8 गिरफ्तार

इंडिया न्यूज, ग्ररुग्राम (Bouncers Attack On People): गुरुग्राम में एक बार फिर से बाउंसरों द्वारा लोगों से बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। यहां के के एक क्लब के प्रबंधक समेत सात कर्मचारियों को लोगों से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लोगों में से एक ने क्लब के दरवाजे पर खड़े एक बाउंसर द्वारा उनकी महिला मित्र को गलत तरीके से छूने पर आपत्ति जतायी थी। इस पर वे उग्र हो गए और उन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी। जिसके बाद वे मारपीट पर उतर आए।

पुलिस ने इस मामले में उद्योग विहार स्थित क्लब के दो प्रबंधकों और आठ बाउंसर समेत दस लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। यह घटना सोमवार को देर रात करीब दो बजे की है। पुलिस आयुक्त काला रामचंद्रन ने बताया कि इनमें से छह बाउंसर समेत सात को बुधवार रात को पकड़ा गया। उनकी पहचान सोनू, मनदीप, सुमित, नितिन, राम सिंह और राकेश तथा क्लब प्रबंधक लोकेश के रूप में की गयी है। इस घटना का एक वीडियो सामने भी आया है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने कहा कि वह अपने 3 दोस्तों के साथ कैसा डेंजा क्लब गया था। उसे क्लब के प्रवेश द्वार पर कुछ अन्य मित्र मिले। एक बाउंसर ने प्रवेश द्वार पर उनकी मित्र के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे अनुचित तरीके से छूआ। जब महिला मित्र ने आपत्ति जतायी तो अन्य बाउंसर और प्रबंधक वहां एकत्रित हो गए तथा उन्होंने उससे गाली गलौज करनी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब हम सबने विरोध किया तो आठ बाउंसरों ने हमें प्रवेश द्वार से धक्का दिया, सड़क पर ले गए, और हमसे मारपीट की। हम हमले में घायल हो गए। क्लब के प्रबंधकों ने हमें धमकी दी कि अगर हम दोबारा क्लब में आए तो हमें मार देंगे। बताया गया है कि जिन लोगों से मारपीट की गयी है, उनमें एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी में काम करने वाला प्रबंधक भी शामिल है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को एक अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायकर्ता ने आरोप लगाया कि बाउंसर ने एक स्मार्टवॉच और करीब 12,000 रुपये नकद छीन लिए। क्लब प्रबंधन ने अभी  इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। घटना के बाद उद्योग विहार पुलिस थाने में शिकायत की गई तथा दस लोगों के खिलाफ भरतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा) , 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), 323 (चोट पहुंचाना), 354-ए (छेड़छाड़), 379-ए (छीनना), 506 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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