Chief Secretary Naresh Kumar: सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को सेवा विस्तार के लिए हरी झंडी दे दी है गई है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि मौजूदा कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। बता दें कि 30 नवंबर को नरेश कुमार रिटायर होने वाले थे। केंद्र की ओर से उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जा रहा था। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से विरोध किया जा रहा था।
दिल्ली सरकार की मांग खारिज
इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की है। जिसमें कार्यकाल बढ़ाने से रोकने की मांग को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की से मुकदमा लड़ रहे कील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि मुख्य सचिव के उपर सौ अन्य मामलों हैं। जो दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में आता है। इस वजह से दिल्ली सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं पीठ की ओर से इस तर्क को ठुकरा दिया गया है।
कोर्ट ने क्या कहा
बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार (28 नवंबर) को सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर केंद्र चीफ सेक्रेट्री को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए। जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया था कि इस पद के लिए संभाविक अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर उनकी सहमति ली जाए।
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