India News Delhi (इंडिया न्यूज़), CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने शनिवार (1 मार्च) को कई महत्वपूर्ण फैसले किए। इनमें से एक अहम निर्णय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में भवन निर्माण को नियंत्रित किया जाता है। अब से निर्माण कार्यों के लिए पुलिस से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
DMC अधिनियम की धाराओं में संशोधन की जरूरत
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC Act) के तहत भवन निर्माण की अनुमति और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें पुलिस की भूमिका केवल सूचना देने और अनियमितताओं की जांच करने तक सीमित रहेगी। नई नीति के तहत, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के सेक्शन 312, 313, 336 और 346 में भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने और संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, लेकिन इन धाराओं में पुलिस की अनुमति की बात नहीं की गई है। कुछ धाराएं पुलिस को अनियमित निर्माणों की सूचना देने और जांच में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपती हैं।
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पिछली सरकार पर आरोप
इस फैसले के बाद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने पिछली सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर धन के उपयोग में विफल रहने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित धन का कभी सही उपयोग नहीं किया गया और इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।
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