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Coaching Center Accident Big Blow To The Accused In Delhi Ias Coaching Center Accident Court Refuses To Grant Bail
Coaching Center Accident: दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Coaching Center Accident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कुछ दिन पहले बेसमेंट में पानी घुसने के कारण बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 3 छात्रों ने अपनी जान गवा दी थी। बता दे कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बता दे कि […]
India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Coaching Center Accident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कुछ दिन पहले बेसमेंट में पानी घुसने के कारण बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 3 छात्रों ने अपनी जान गवा दी थी। बता दे कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बता दे कि तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज ने चारों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और वह उन्हें जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
9 अगस्त को सीबीआई ने जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया था। अदालत ने 7 अगस्त को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट की सेशन कोर्ट ने चारों सह मालिकों की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि अब यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें।
आरोपी न्यायिक हिरासत में
जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपियों में तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं। इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशन कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। 29 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इन आरोपियों के अलावा दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग प्रबंधन, व्यवस्था देखने वाले निगम कर्मचारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। यह लाइब्रेरी RAU के IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में स्थित है। इस लाइब्रेरी में UPSC की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में पढ़ रहे तीन छात्र अचानक आई बाढ़ में फंस गए और उनकी मौत हो गई।