India News (इंडिया न्यूज़), Kanjhawala Case, दिल्ली: दिल्ली के मशहूर कंझावाल सड़क हादसे और मौत मामले में राजधानी के रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए है। रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए है।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर 201, 212, 182, और आईपीसी की धारा 34 के तहत आरोप तय किए गए है। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक रूप से आदेश सुनाएगा।
देश के सुल्तानपुरी के कंझावला इलाके में नए साल के जश्न के दौरान एक कार और स्कूटी में टक्कर हो गई थी। कार में कुल 5 लोग सवार थे और सब नशे की धुत्त में थे। इस एक्सीडेंट में 20 साल की युवती कार के नीचे फंसी रह गई। लड़की का नाम अंजलि थी। हादसे के बाद लड़की 12 किमी तक घसीटती हुई चली गई। इस दौरान उसके कपड़े फट गए और रगड़ के वजह से उसके शरीर की हड्डियां तक दिखने लगीं थीं। लड़की की डेड बॉडी नग्न अवस्था में कंझावला सड़क पर मिली थी। बाद में विसरा रिपोर्ट से पता चला की अंजलि भी नशे भी थी।
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