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Covid 19 : डीडीएमए के आदेश से मुश्किल में पड़ सकते हैं कर्मचारी

Sameer Saini • LAST UPDATED : October 8, 2021, 10:30 am IST

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

Covid 19 की पहली लहरों से व्यापक नुकसान झेल चुकी दिल्ली की जनता को अब परेशानी न हो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को जहां सावधानी बरतने का पाठ लगातार पढ़ाया जा रहा है वहीं टीकाकरण पर भी सरकार का फोकस है। ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके।

दिल्ली सरकार ने सैकड़ों जगह पर टीकाकरण केंद्र खोले हुए हैं ताकि लोग आसानी से टीकाकरण करवा सकें। सरकार की कोशिशों के बावजूद भी आमजन कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। इसी को लेकर अब सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है।

डीडीएमए ने क्या आदेश दिए (Covid 19)

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार के जिन कर्मचारियों ने अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है वह 16 अक्टूबर से दफ्तर में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। डीडीएमए ने जारी आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से तब तक दफ्तर आने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि उन्हें वैक्सीन की पहली डोज न लग जाए।

आदेश में बताया गया है कि डीडीएमए की 29 सितंबर को हुई बैठक में सभी सरकारी कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मचारियों और शिक्षकों व सभी स्कूल या कॉलेज स्टाफ के लिए 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन जरूरी होगा क्योंकि, ये लोग आम लोगों के लगातार संपर्क में आते रहते हैं।

(Covid 19)

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