India News (इंडिया न्यूज),Dati Maharaj Case: दिल्ली के साकेत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2018 में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज और उनके दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने शुक्रवार को दाती महाराज, उनके भाई अशोक और अर्जुन के खिलाफ रेप और अन्य अपराधों के आरोप तय कर दिए। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।

पीड़िता की शिकायत और पुलिस की कार्रवाई

यह मामला 2018 का है, जब पीड़िता ने 7 जून को दाती महाराज के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, 11 जून को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। हालांकि, जांच को लेकर पीड़िता ने कुछ सवाल उठाए, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी।

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की जांच और चार्जशीट

सीबीआई ने जांच करते हुए 4 सितंबर 2020 को दाती महाराज और उनके भाइयों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में नीतू उर्फ मां श्रद्धा और नीमा जोशी को भी मुल्जिम के रूप में नामजद किया गया। इन दोनों के खिलाफ विशेष आरोप होने के बावजूद, क्राइम ब्रांच ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया था। सीबीआई ने पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर अपनी जांच पूरी की।

पीड़िता की निराशा और वकील पर हमला

पीड़िता के वकील प्रदीप तिवारी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला होने के बावजूद कार्यवाही की धीमी गति ने पीड़िता का मनोबल तोड़ दिया है। उन्हें संदेह है कि पिछले छह वर्षों में गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिशें की गई होंगी। इसके अलावा, वकील पर हुए हमले के बावजूद उन्हें पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया, जिससे पीड़िता का न्याय की उम्मीद पर विश्वास कमजोर हो गया है। इस मामले में आरोपितों ने अदालत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है, लेकिन अब उनके खिलाफ मुकदमा चलने का आदेश जारी हो चुका है।

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