India News (इंडिया न्यूज़),Delhi Air Pollution: Delhi-NCR में फिलहाल ग्रैप-4 लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि इसमें राहत दे दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमेटी से यह जरूर बताया है कि वो मंगलवार तक तय करें कि क्या स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी।
स्कूल भी जा सकें
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमेटी इस पहलू पर भी गौर फरमाने को बताया कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, जहां पर जो बच्चे घर से पढ़ाई कर सकते हो, वह घर से ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई करें। जिन बच्चों के पास वह सुविधा नहीं है, वह स्कूल भी जा सकें।
रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी
इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई प्वाइंट्स पर बैरिकेड तक नहीं थे तो कई प्वाइंट्स पर स्टॉफ नहीं था। कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों द्वारा की जा रही थी।
ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने ग्रैप-4 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और ऐसे ट्रकों के प्रवेश की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हम जानना चाहते थे कि क्या ऐसे चेक पोस्ट हैं जो ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं? कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि दिल्ली सरकार परिवहन विंग से कोई कर्मी नहीं था चेकिंग हो रही थी, लेकिन यह कितनी प्रभावी थी यह देखना होगा।