India News (इंडिया न्यूज),Delhi Coaching Incident: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से राव आईएएस स्टडी सर्कल से जुड़े मामले की जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 27 नवंबर को मृत छात्र नेविन डाल्विन के पिता सुरेश डाल्विन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी (आईओ) को बदलने की मांग की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करते हुए सीबीआई निदेशक से जांच की नियमित निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध किया। अदालत ने कहा कि सीबीआई को याचिकाकर्ता का विश्वास बनाए रखना होगा और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना होगा।
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अदालत ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत जांच की निगरानी नहीं कर सकती और सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करनी होगी। याचिका में शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आईओ को बदलने की अपील की थी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 सितंबर को यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई।न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि सीबीआई शिकायतकर्ता की वास्तविक चिंताओं को ध्यान में रखकर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पास वैध चिंताएं हो सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि हाईकोर्ट जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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