India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में सह मालिकों की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। गुरुवार को न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सह मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अदालत ने सीबीआई से इस मामले में पुख्ता सबूत पेश करने को कहा, ताकि यह सिद्ध हो सके कि सह मालिक इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं।
कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की डूबने से मौत
27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्किल के तलघर में भारी बारिश के कारण पानी भर गया, जिससे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी। मृतकों में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन शामिल थे। इस हादसे के बाद सह मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई को दिए पुख्ता सबूत पेश करने के निर्देश
अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि सह मालिकों की जिम्मेदारी को साबित करने के लिए ठोस सबूत प्रस्तुत किए जाएं। वहीं, इस मामले में मृतक छात्र के पिता को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
कोचिंग सेंटर मालिकों ने खुद को बताया निर्दोष
सह मालिकों ने अपनी जमानत अर्जी में दलील दी है कि वे केवल तलघर के मालिक हैं और इसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया था, इसलिए इस हादसे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पहले सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।
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