India News (इंडिया न्यूज)Rana Ayyub FIR: दिल्ली पुलिस जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन पर वर्ष 2016-17 में सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, महिला पत्रकार के खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने, भारत विरोधी भावनाएं फैलाने और धार्मिक नफरत भड़काने जैसे आरोप लगे हैं। कोर्ट ने अहा है कि पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया गया है।

राणा अय्यूब ने अदालत के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश से संबंधित खबर को फिर से पोस्ट किया है।

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अदालत ने क्या कहा?

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा गया था।

25 जनवरी को जारी आदेश में, अदालत ने कहा, “मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दंड), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इरादा) और 505 (विवादित बयान) के तहत संज्ञेय अपराध बनाते हैं।”

निष्पक्ष जांच करने के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश देना उचित है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए तथ्य ऐसे हैं कि उन्हें पुलिस जांच के रूप में राज्य मशीनरी के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और शिकायतकर्ता (वकील) सबूत इकट्ठा करने की स्थिति में नहीं होगा।

अदालत ने साइबर पुलिस स्टेशन, साउथ दिल्ली के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को शिकायत को एफआईआर में बदलने और मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है।

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