दिल्ली

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस पर गिरी कोर्ट की गाज, SHO सहित कई पर दर्ज होगी FIR

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Crime News: दिल्ली की एक अदालत ने समयपुर बादली थाने के तत्कालीन एसएचओ और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अदालत ने उस मामले में दिया है जिसमें शिकायतकर्ता अनिल जैन ने अपनी संपत्ति विवाद को लेकर 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने दो साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही, शिकायतकर्ता को फर्जी मामले में फंसाने और धमकाने के आरोप भी लगाए गए थे।

पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ संपत्ति को लेकर विवाद

मामला 2018 के बाद बढ़े पारिवारिक विवाद का है, जिसमें अनिल जैन ने अपने पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ संपत्ति को लेकर विवाद की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ता को धमकी दी गई कि अगर वह थाने से नहीं निकला तो उसे फर्जी मामले में फंसा दिया जाएगा। पुलिस ने अदालत में यह दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया।

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अदालत ने दिया पुलिस को निर्देश

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सबूत जुटाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, न कि शिकायतकर्ता की। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करें। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारिवारिक विवाद और धोखाधड़ी जैसे मामलों में चार से छह सप्ताह में शिकायत के निस्तारण की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस को इस दिशा में तत्परता से काम करना चाहिए।

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Pratibha Pathak

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