India News (इंडिया न्यूज),Delhi Electricity Connection: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को अब बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा एक साल पहले जारी किए गए आदेश के तहत कच्ची कॉलोनियों के निवासियों को बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब दिल्ली सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि डिस्कॉम को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी न मांगी जाए। इसके अलावा, अगले तीन महीनों तक अस्थायी बिजली कनेक्शन के चार्ज में भी कटौती की जाएगी, ताकि डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। खासतौर पर बैंक्वेट हॉल और अन्य स्थानों पर अस्थायी कनेक्शन की जगह डीजल जेनरेटर का उपयोग किया जा रहा था, जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक था। इसे रोकने के लिए बिजली विभाग अपनी टीमें तैनात करेगा।
दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के तहत हर महीने 200 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आता है। हालांकि, गर्मियों के महीनों में इस योजना का लाभ सिर्फ 28 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही मिल पाता है।
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