India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Sahbad Diary Murder, दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने उस नाबालिग लड़की के परिवार के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय राजधानी के शाहबाद डेयरी इलाके में एक सड़क पर सार्वजनिक रूप से बेरहमी से मार डाला गया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, “यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। दिल्ली सरकार लड़की के परिवार को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि देगी और हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले।”

  • आतिशी परिवार से मिलने जाएगी
  • बीजेपी सांसद ने सौंपा एक लाख का चेक
  • सीएम ने घटना को दुखद बताया

उन्होंने कहा, “हम दिल्ली में समग्र कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। मंत्री आतिशी परिवार से मिलने जाएंगी।” मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण

सीएम ने कहा कि शहबाद डेयरी में एक नाबालिग लड़की को दिनदहाड़े बेरहमी से मार दिया गया। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों में कोई डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कृपया कुछ करें। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है।

स्वाती मालीवल परिवार सें मिली

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं पीड़िता के परिवार से मिली। उसके माता-पिता अभी बहुत दयनीय स्थिति में हैं। उनकी केवल एक ही मांग है कि अगले छह महीने के भीतर आरोपी को मौत की सजा दी जाए। हमारी भी यही मांग है और हम इसके लिए लड़ेंगे। पश्चिमी दिल्ली के सांसद और बीजेपी नेता हंस राज हंस पीड़ित परिवार से मिले और एक लाख रुपए का चेक उन्हें सौंपा।

लगातार चाकुओं से मारा

घटना के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि साहिल ने लड़की पर चाकू से कई वार किए। जब वह जमीन पर गिर गई तब भी उसने उसे चाकू मारना जारी रखा। उसने उसे लात मारी और फिर पास में पड़ी एक कंक्रीट की पटिया ले ली और उसके सिर पर वार किया। फुटेज के दृश्यों में दिखाया गया है कि लोग घटनाओं को देख रहे हैं और बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ रहे हैं। एक बिंदु पर एक कुत्ता घटनास्थल की ओर आता हुआ दिखाई देता है।

302 के तहत मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, आरोपी नाबालिग के साथ रिश्ते में था, लेकिन रविवार की रात उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि उसने मामले में शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

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