सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों पर रोक हटी
फिलहाल बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
कोरोना संक्रमण की प्रथम व दूसरी लहर के दौरान व्यापक मानवीय नुकसान सहने के चलते राष्टÑीय राजधानी में लगाई पाबंदियां अब लगभग हट चुकी हैं। ज्ञात रहे कि कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के चलते राजधानी में आर्थिक गतिविधियां पूरी तहर से ठप हो गई थीं। जिसके चलते बहुत से लोगों को पलायन करना पड़ा था। इसके साथ ही सरकार को भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। अब सरकार ने राहत देते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मेलों और प्रदर्शनियों से रोक हटा दी है। जिससे लोगों को राहत मिली है। इससे पहले राजधानी में दुकानें खोलने और बंद करने का समय भी सरकार ने बढ़ा दिया था।
बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 16 सितंबर से व्यापारिक से लेकर अन्य हर तरह की प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी। पिछले आदेश में डीडीएमए ने केवल बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें सिर्फ व्यापारिक अतिथियों को आने की अनुमति थी। वहीं अब बिजनेस टू कंज्यूमर प्रदर्शनी की भी अनुमति मिल गई है।
आदेश में कहा गया है कि इन प्रदर्शनियों का आयोजन बैंक्वेट हॉल में किया जा सकेगा। मालूम हो कि अब तक बैंक्वेट हॉल का प्रयोग विवाह समारोह को छोड़कर किसी अन्य आयोजन के लिए किए जाने की अनुमति नहीं थी। डीडीएमए ने कहा कि प्रदर्शनियों और मेलों को तभी अनुमति मिलेगी जब इनके सभी स्टेकहोल्डर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेंगे।
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डीडीएमए ने जारी आदेशों में हालांकि कक्षा आठवीं तक के स्कूल बंद ही रखने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में नौवीं और उससे ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी खुल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ही।
दूसरी लहर के दौरान बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर चुके दिल्ली वासियों ने सरकार का सहयोग दिया। जहां सरकार ने लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी रखे। वहीं लोगों ने भी इन कार्यक्रमों में भाग लेकर टीकाकरण करवाया। जिससे पॉजिटिव मामलों में तेजी से कमी आई। जिसके बाद सरकार ने चरणबद्ध अब दिल्ली सरकार इन्हें फिर से चरणबद्ध रूप से शुरू कर रही है। इसी के तहत गुरुवार (16 सितंबर) से सरकार ने सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति दे दी है।
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