India News (इंडिया न्यूज),Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने बम धमकियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जाए, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट हों। यह आदेश उन घटनाओं के बाद आया है, जब दिल्ली के स्कूलों को बार-बार बम धमकियों का सामना करना पड़ा।
जस्टिस संजीव नारुला ने 14 नवंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इस SOP में पुलिस, स्कूल प्रशासन और नगर निगम (MCD) के अधिकारियों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स का समन्वय सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि SOP को अंतिम रूप देने से पहले सभी पक्षों से परामर्श किया जाना चाहिए। वकील द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार की कथित निष्क्रियता पर सवाल उठाया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार को आठ सप्ताह के भीतर शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी होगी, ताकि प्रभावित पक्षों की चिंताओं का समाधान हो सके। अदालत ने यह भी माना कि बम धमकियों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन सरकार को इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।
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हालांकि, अदालत ने स्वीकार किया कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे ड्राफ्ट एक्शन प्लान और स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना। लेकिन कोर्ट ने जोर दिया कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए न कि विचार-विमर्श तक सीमित रखा जाए। सरकार की सक्रियता और समयबद्ध कार्रवाई इन धमकियों से निपटने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है, ताकि बच्चों और स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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