India News (इंडिया न्यूज),Delhi HC News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी नेता हरीश खुराना को नोटिस भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। सुनीता केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है, जो खुराना की शिकायत पर जारी किया गया था। खुराना ने आरोप लगाया था कि सुनीता केजरीवाल ने दो स्थानों – साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) और चांदनी चौक (दिल्ली) की मतदाता सूची में एक साथ अपना नाम दर्ज कर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है।
HC ने दिया ऐसा आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने खुराना की बार-बार अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर खुराना 10 दिसंबर को पेश नहीं हुए तो मामले की सुनवाई उनके बिना ही की जाएगी। अदालत ने बताया कि पिछले चार मौकों पर नोटिस जारी होने के बावजूद खुराना ने कोई जवाब नहीं दिया। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निचली अदालत के उस आदेश पर भी रोक लगा रखी है, जिसमें सुनीता केजरीवाल को समन किया गया था।
क्या बोली सुनीता केजरीवाल जानें ?
हरीश खुराना ने अपने आरोप में कहा कि सुनीता केजरीवाल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 का उल्लंघन किया है, जिसके तहत दो वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है। इस पर सुनीता केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि जब सुनीता ने अपना घर बदला, तो उन्होंने अधिकारियों को सूचना दे दी थी। पुराने पते की मतदाता सूची से उनका नाम हटाना अधिकारियों का काम था, और इसके लिए सुनीता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।