India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election: दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और BJP विधायक विजेंद्र कुमार गुप्ता के चुनाव को चुनौती देने का मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लिखित में अदालत के सामने अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी से संपर्क करने और 1 वकील नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।
आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष अपने मामले पर बहस करने में सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता न तो अदालत की ठीक से सहायता कर रहा है और न ही अपने लिए वकील नियुक्त कर रहा है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका के प्रति गंभीर नहीं है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका पर अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई फरवरी 2025 में होगी।
वहीं दूसरी तरफ अरविद केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि पार्टी के स्टार प्रचारकों की जनसभाओं पर खर्च किया गया पैसा उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं आता है। बता दें कि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च का चुनाव आयोग के सही तरह से खुलासा नहीं किया गया है।
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