इंडिया न्यूज,दिल्ली :
Delhi High Court Big Decision कई महीनों से शिक्षकों को वेतन न दिए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन से कहा है कि टीचर्स को सैलरी न दे पा रहे हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए। कोर्ट ने यह फटकार उस समय लगाई जब स्कूल की ओर से कहा गया कि टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। (Delhi High Court Big Decision)
जस्टिस राजीव शकधर और तलवंत सिंह की बेंच ने निजी स्कूल के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की हैं। इसी साल सितंबर में स्कूल प्रबंधन को टीचर्स को ब्याज सहित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। बेंच ने स्कूल प्रबंधन से कहा है कि अगर आपके पास टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए या फिर सरकार को सौंप दीजिए। इससे पहले स्कूल प्रबंधको ने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते पैसे की कमी थी और इसी वजह से टीचर्स का वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका। (Delhi High Court Big Decision)
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में जिन टीचर्स ने याचिकाएं दाखिल कि हैं उनसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बेंच ने सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।(Delhi High Court Big Decision)
टीचर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया (Delhi High Court Big Decision)
शिखा बग्गा जो टीचर्स की ओर से वकील हैं उन्होंने बेंच को बताया कि स्कूल अन्य टीचर्स को भी कई महीने से सैलरी नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि स्कूल एक तरफ कह रहा है कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ 20 नए टीचर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। (Delhi High Court Big Decision)
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