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Delhi-NCR Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा GRAP-4, स्कूलों को छूट रहेगी

BY: Prakhar Tiwari • LAST UPDATED : November 28, 2024, 7:48 pm IST
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Delhi-NCR Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा GRAP-4, स्कूलों को छूट रहेगी

India News (इंडिया न्यूज़),Delhi-NCR Air Pollution:दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली और NCR के इलाके में 2 दिसंबर तक ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू रहने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ग्रेप-4 को लागू करने के समय लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी पड़ेगी।

सुझाव देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रेप-4 के उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस बीच CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देने को कहा है।

अगली सुनवाई 2 दिसंबर

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि संबंधित अधिकारी ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने बताया कि हम कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखते हैं। इनके इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इनके काम को आसान बनाने के लिए 1 नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

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