इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Delhi News: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सख्त आदेश निकालते हुए सरकारी कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की डोज यानी लेना जरूरी कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों और शिक्षकों को 16 अक्टूबर से कार्यालय तथा कार्य स्थल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक भी नहीं ली है। टीके की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकतार्ओं समेत दिल्ली सरकार (Delhi News) के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक कि वह टीके की खुराक नहीं ले लेते।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए टीके की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और डीडीएमए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ‘दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।’
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों/शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ ही स्कूल/कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्य 15 अक्टूबर तक टीके की कम से कम एक खुराक ले लें।
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