India News UP (इंडिया न्यूज),Delhi News: दिल्लीवालों के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब चालान कटने पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को भेज दिया है। जैसे ही इसे मंजूरी मिलेगी, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह छूट दी जा रही है। इसके तहत, चालान की 50 प्रतिशत राशि जमा कर यातायात जुर्माने का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा।

मौजूदा और नए चालानों पर लागू होगी योजना

इस प्रस्ताव के अनुसार, चालान कटने के बाद मौजूदा चालानों को 90 दिनों के भीतर और नए चालानों को 30 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा। मोटर वाहन अधिनियम की 37 धाराओं के तहत आने वाले अपराधों पर यह छूट दी जाएगी। जिसमें लालबत्ती कूदना, तेज रफ्तार, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना और हेलमेट न पहनना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

डीटीसी कर्मियों को भी मिलेगी चालान काटने की शक्ति

दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) को भी चालान काटने का अधिकार दिया है। अब एटीआई बस लेन में खड़े वाहनों का चालान मौके पर ही काट सकेंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी।

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छूट पर प्रतिबंध और यातायात सुधार

हालांकि, हिट एंड रन जैसे गंभीर अपराधों पर यह छूट लागू नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य जनता को जल्द से जल्द जुर्माने का निपटारा करने और लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचाने का है। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन कम होने की उम्मीद है।

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