इंडिया न्यूज़, Delhi News : दिल्ली पश्चिम विहार इलाके में एक चौंका देने वाला मामला देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पालतू कुत्ते के भौंकने के कारण पड़ोस में रहने वाले युवक ने गुस्से में आकर कुत्ते के मालिक परिवार के तीन सदस्यों पर लोहे की रॉड से हमला करके घायल कर दिया। परिवार वालों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पश्चिम विहार थाने में घटना का पूरे मामले में शिकायत दे दी है।
पालतू कुत्ते के भोंकने से हुई झगड़े की शुरूआत
पीड़ित युवक(रक्षित) अपने परिवार के साथ पश्चिम विहार के इलाके में रहता है। आरोपी युवक (धर्मवीर दहिया)उनके पड़ोस में ही रहता है। रविवार सुबह जब धर्मवीर उनके घर के सामने गुजर रहा था तो उनका कुत्ता घर के गेट पर बैठा हुआ था। धर्मवीर को देखते ही रक्षित का कुत्ता भौंकने लगा, जिसके बाद धर्मवीर को गुस्सा आ गया और उसने कुत्ते को पूंछ से पकड़कर उसे जमीन पर पटका। जब कुत्ते का मालिक परिवार उसे रोकने की कोशिश करते है तो पड़ोसी युवक ने लोहे की रॉड से परिवार के तीन सदस्यों पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। पीड़ितो को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पीड़ित की शिकायत दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।
वारदात के चलते लोहे की रॉड का किया प्रयोग
पीड़ित (रक्षित) का आरोप है कि कुत्ते के भोंकने के बाद धर्मवीर ने पहले गुस्से में एक ईंट उनके कुत्ते को मारना चाही जो कुत्ते को ना लगकर रक्षित को लगी गई। जिसके बाद धर्मवीर एक लोहे की रोड लेकर आता है और कुत्ते के सिर में लोहे के रॉड से वार कर देता है। शोर की आवाज सुनकर रक्षित के मामा, मामी भी बाहर आते है और सबको छुड़ाने की कोशिश करते है। लेकिन धर्मवीर ने रक्षित के मामा पर हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर गिर गए। इस घटना में रक्षित उनके मामा हेमंत और मामी यशोदा को चोट आई है।
युवक पर मामला दर्ज, जांच शुरू
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी, बाहरी) समीर शर्मा ने कहा कि, रक्षित के बयान पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 323 (स्वैच्छिक चोट), 341 (गलत संयम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ), 451 (अपराध करने के लिए घर-अतिचार) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार) की धारा 11 दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है और तथ्यों की जांच की जा रही है।