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Without Helmet in Delhi: बिना हेलमेट वालों के वाहन जब्त नहीं कर सकती दिल्ली पुलिस, सरकार ने संसद में बताया, जानें क्या है नियम

India News (इंडिया न्यूज़), Without Helmet in Delhi, दिल्ली: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि दिल्ली पुलिस को रात में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। वह सांसद भोलानाथ सरोज द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

सांसद ने पूछा की क्या “बीट कांस्टेबलों या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को चेकिंग पोस्ट या सड़क किनारे उन स्कूटी/मोटरसाइकिल सवारों के वाहनों को जबरदस्ती जब्त करने का निर्देश दिया गया था जो रात में बिना हेलमेट के होते हैं।” राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या एल एंड ओ 23/2022 और परिपत्र संख्या 4/2023 के अनुसार पुलिस द्वारा रात के दौरान वाहनों की जांच की जाती है।

इस सवाल पर कि क्या गृह मंत्रालय ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लाल बत्ती पर नहीं बल्कि लाल बत्ती से दूर रुकने वाले वाहनों का चालान करने के निर्देश जारी किए हैं, खासकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास पेड़ों के पीछे, जिससे अस्पतालों और जन प्रतिनिधियों के आवासों पर आने वाले मरीजों और आगंतुकों के लिए बहुत असुविधा हो रही है, राय ने कहा: “यातायात से संबंधित अपराधों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निपटाया जाता है।”

हेलमेट न पहनने पर क्या जुर्माना है?

वर्तमान में, दिल्ली में बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और/या उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस काम को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अपराध माना जाता है।

एमवी अधिनियम के अनुसार, हेलमेट का आकार और उसकी निर्माण सामग्री “दुर्घटना में अधिकतम सुरक्षा” प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा, केवल सुरक्षात्मक टोपी पहनना ही पर्याप्त नहीं है। अधिनियम में कहा गया है कि हेलमेट को निर्माता द्वारा प्रदान की गई पट्टियों के साथ चालक के सिर पर मजबूती से बांधा जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुर्घटना में यह छूट न जाए।

दिल्ली पुलिस द्वारा सोमवार को साझा किए गए एक वीडियो के अनुसार, बाइक पर तीन बार सवारी करने पर जुर्माना 1,000 रुपये और बिना लाइसेंस के सवारी करने पर जुर्माना 5,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र [पीयूसी] नहीं होने पर दिल्ली में 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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