इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Delhi Police): दिल्ली पुलिस ने शहर में आबकारी विभाग के सुबह तीन बजे तक बार और रेस्टोरेंट खुले रखने के सुझाव पर आपत्ति जताई है। पुलिस ने कहा है कि इससे कानून एवं व्यवस्था की समस्या और बढ़ जाएगी और पुलिस का काम भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि आबकारी विभाग शहर में रेस्टोरेंट और बार सुबह तीन बजे तक खुले रखने की रेस्तरां की मांग पर सहमत हो गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने इस मामले में विचार पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों को जन्म देगा और मौजूदा समस्याओं में और इजाफा होगा।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया था सुझाव
दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पिछले साल सितंबर में आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति को राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सिफारिशों के हिस्से के रूप में बार का समय रात एक बजे से 3 बजे तक बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसके बाद इस महीने की शुरुआत में रेस्टोररेटर्स के अनुरोध के बाद, सिसोदिया, ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे वर्तमान एक बजे से दो घंटे के लिए बार खुले रहने की अनुमति दें। बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है।
सभी जिलों ने प्रस्ताव पर जताई असहमति, जानिए क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी
सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग इकाई ने सभी 15 जिलों को बार व रेस्टोरेंट का समय बढ़ाने के लिए पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी थी जिस पर सभी जिलों ने असहमति जताई है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में केवल कुछ पांच सितारा होटलों में स्थित बार को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, इस योजना को लागू करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि अन्य हितधारकों को भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसे लागू करने से पहले एक उचित योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
राजधानी में अक्सर रहते हैं सुरक्षा-व्यवस्था के मसले
दिल्ली में कानून और व्यवस्था के अक्सर मसले रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि राजधानी में गणमान्य लोगों का दौरा, विरोध प्रदर्शन, नियमित अपराध, यातायात और सबसे महत्वपूर्ण, महिला सुरक्षा, आम बातें हैं। रेस्टोबार के विस्तारित उद्घाटन से मौजूदा बल के साथ-साथ यातायात इकाई पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली में बार चलाने के लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंस शाखा से परमिट, आबकारी विभाग से शराब का परमिट और नागरिक एजेंसी से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है।
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