दिल्ली

Delhi Pollution: सार्वजनिक पार्कों में व्यावसायिक कार्यक्रमों की अनुमति देने के खिलाफ DDA, MCD को दी चेतावनी

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Pollution: पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक कदम में, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) सहित शहर की प्राथमिक भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियों को एक सख्त नोटिस जारी किया है। निर्देश इन निकायों को आदेश देता है कि वे अपने पार्कों में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों, जैसे शादियों, पार्टियों, या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आयोजित सांस्कृतिक समारोहों पर रोक लगाएं।

  • सार्वजनिक पार्कों में व्यावसायिक कार्यक्रमों की अनुमति पर बवाल
  • DDA हुआ खिलाफ
  • MCD को मिली चेतावनी

RWA की शिकायत पर लिया गया फैसला

डीपीसीसी के नोटिस में 1981 के वायु अधिनियम, 1974 के जल अधिनियम और 1986 के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी घटनाएं इन महत्वपूर्ण पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करती हैं। परिणामस्वरूप, एजेंसियों को इस निर्देश के अनुरूप अपने वर्तमान नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता है। यह निर्णय पश्चिमी दिल्ली में एक निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) की शिकायत पर लिया गया था।

आरडब्ल्यूए ने बताया कि एक स्थानीय पार्क का उपयोग लगातार 14 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव के लिए किया जा रहा था, जो आम तौर पर अनुमति से कहीं अधिक था। एजेंसियों ने जवाब दिया कि वे प्रति माह दस दिनों तक पार्क बुकिंग की अनुमति देते हैं, लेकिन डीपीसीसी ने स्पष्ट किया है कि पार्कों का उपयोग किसी भी समारोह के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

PM Modi Oath Ceremony: सख्त सुरक्षा के साथ पीएम के शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली तैयार, किए गए ये खास इंतजाम-Indianews

DDA, MCD नीतियों में संशोधन की जरूरत

डीपीसीसी ने डीडीए और एमसीडी को अपनी मौजूदा नीतियों में संशोधन करने और बागवानी में संबंधित कार्यकारी इंजीनियरों को ठोस कचरे के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता को रेखांकित किया। डीपीसीसी ने जोर देकर कहा, “पार्कों का उपयोग किसी भी समारोह के आयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।”

Chattisgarh Naxalites Killed: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में सात नक्सली ढेर, तीन जवान घायल -IndiaNews

उल्लंघन पर जुर्माना

गैर-अनुपालन के मामलों में, निर्देश में कहा गया है कि डीडीए और एमसीडी के कार्यकारी इंजीनियरों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ दंड का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट घटना के 24 घंटों के भीतर डीपीसीसी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह निर्देश औपचारिक रूप से 1 जून को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत किया गया था, जो सख्त पर्यावरण नियंत्रण लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डीपीसीसी की प्रतिबद्धता का संकेत देता है कि दिल्ली के सार्वजनिक पार्क उन गतिविधियों से मुक्त रहें जो शहर की हवा, पानी और समग्र पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Tensions in Manipur: मेइतेई व्यक्ति की हत्या, मणिपुर के जिरीबाम में तनाव -IndiaNews

Reepu kumari

Recent Posts

क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है? AI वकील का जवाब सुन दंग रह गए CJI चंद्रचूड़, दुनिया भर में हो रही है चर्चा

India News (इंडिया न्यूज),CJI DY Chandrachud:कोर्ट रूम के बाहर कोर्ट के सवाल-जवाब कितने जीवंत होते…

20 mins ago

Diabetes में भूलकर भी न खाएं ये 5 हेल्दी सब्जियां, वरना झट से बढ़ जाएगा शुगर लेवल

Diabetes में भूलकर भी न खाएं ये 5 हेल्दी सब्जियां, वरना झट से बढ़ जाएगा…

26 mins ago

6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, दिल दहला देगा मामला

India News (इंडिया न्यूज़),Bijnor: 6 साल की बालिका को 2 किशोर खंडहर हो चुकी मंडी…

28 mins ago

पहले उतारे कपड़े, गला घोंटकर की हत्या, फिर दफनाया, लेकिन धरती चीर कर गढ्ढे से बाहर निकल गई योगा टीचर

पहले उतारे कपड़े, गला घोंटकर की हत्या, फिर दफनाया, लेकिन धरती चीर कर गढ्ढे से…

55 mins ago

23 हजार खदानों के बंद होने का टला संकट, बेरोजगारी की चपेट में आने से बचे लाखों लोग

India News(इंडिया न्यूज़),Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को काफी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम…

1 hour ago

एक्शन में डिप्टी CM, सीएचसी कर्मियों पर गिराई गाज,वेतन रोका…

India News (इंडिया न्यूज़), UP News: UP के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर…

2 hours ago