India News Delhi(इंडिया न्यूज़), school closed : प्रदूषण के चलते गैस चैंबर बन चुकी राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर’ हो गई है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में हवा की गुणवत्ता 450 के पार पहुंच गई, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आती है। दिल्ली-एनसीआर में फैले ‘जहरीले’ स्मॉग को देखते हुए अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 15 नवंबर सुबह 8:00 बजे से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में GRAP के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। GRAP-3 के लागू होने के बाद कल (शुक्रवार) से खनन, निर्माण और बीएस 3 व डीजल वाहनों पर रोक लग जाएगी। इस बीच बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों को बंद रखने का भी बड़ा फैसला लिया गया है।

दिल्ली में कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे

दिल्ली सीएम आतिशी ने ट्वीट किया, ‘बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूल अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट हो जाएंगे।’ मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली में कक्षा 5 तक के बच्चों को स्कूल नहीं आना होगा और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी।

क्या पांचवीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 को लागू करते हुए अपनी अधिसूचना में कहा है कि पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला राज्य सरकार लेगी। हालांकि, दिल्ली के पड़ोसी राज्य सरकारों की ओर से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। सीएक्यूएम ने अपनी अधिसूचना में सुझाव दिया है कि राज्य सरकार पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकती है। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा हो, इससे पहले भी राज्य सरकारें बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला ले चुकी हैं। बंद का असर बच्चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर जोर दिया जा सकता है।

GRAP-3 में क्या प्रतिबंधित रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर में नए निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी।

गैर-इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 5 तक) के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव और तेजी से किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में कच्ची सड़कों पर वाहन नहीं चलेंगे और मलबे का परिवहन नहीं होगा।

दिल्ली-एनसीआर में चल रहे ईंट भट्टे भी बंद रहेंगे।

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे। खनन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

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