India News (इंडिया न्यूज),Delhi Pollution Supreme Court: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में किए गए संशोधनों को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिनियम अब “शक्तिहीन” हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस अधिनियम से दंडात्मक कार्रवाई को हटा दिया गया है और सिर्फ जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई है, जो पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर आवश्यक नियमों को लागू नहीं किया गया, तो सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अधिनियम को जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
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राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को वायु गुणवत्ता “बहुत खराब” दर्ज की गई, जबकि कई इलाके “गंभीर” श्रेणी में आ गए। हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को इस प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों के प्रयासों को “मात्र दिखावा” करार देते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। पंजाब के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर कार्रवाई करने के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र द्वारा किसानों को मदद देने के बारे में झूठे बयान दिए गए हैं, तो वह अवमानना की कार्रवाई करेगी।
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