दिल्ली

प्रदूषण से निपटने के लिए BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 20 हजार जुर्माना

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) लागू कर दिया गया है। इसके तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले के बाद करीब पांच लाख वाहन सड़कों से हट गए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194(1) के तहत ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली की सड़कों से हटे लाखों वाहन

राजधानी में दो लाख से अधिक बीएस-3 पेट्रोल और तीन लाख से ज्यादा बीएस-4 डीजल वाहन पंजीकृत हैं, जिनका संचालन अब प्रतिबंधित है। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन की सीमित क्षमता और पर्यावरणीय बसों की अनुपलब्धता के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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वाहनों के प्रवेश पर भी सख्ती

दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-3 और उससे नीचे के डीजल वाहन, जो आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं नहीं पहुंचा रहे, उन्हें भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा, एनसीआर से आने वाली डीजल बसों को भी केवल बीएस-6 मानकों वाले वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति है।

गंभीर प्रदूषण स्तर पर पहुंचा एयर इंडेक्स

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस स्थिति को देखते हुए शुक्रवार सुबह से जीआरएपी-III लागू किया। इस फैसले का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकना है। दिल्लीवासियों के लिए यह प्रतिबंध वायु प्रदूषण से राहत दिलाने का प्रयास है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं।

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Pratibha Pathak

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