India News (इंडिया न्यूज),Delhi SC News: दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ढल्ल को जमानत देते हुए कहा कि कस्टडी में रखने से मामले का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ढल्ल को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब सीबीआई द्वारा ट्रायल की शुरुआत होना बाकी है जिसमें करीब 300 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले का असर ढल्ल के दोष या निर्दोष होने पर नहीं पड़ेगा।
जांच के दौरान ढल्ल की भूमिका पर उठे सवाल
अमनदीप सिंह ढल्ल, शराब निर्माण कंपनी ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं और दिल्ली शराब बिक्री संघ के व्हाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा भी थे। सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने नई अबकारी नीति का अनुचित लाभ उठाया और आम आदमी पार्टी को आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके चलते ढल्ल को हिरासत में रखा गया था, जिसे लेकर कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट का मानना है कि मामले का निराकरण होने तक ढल्ल को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
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अन्य आरोपियों को भी मिल चुकी है जमानत
इस मामले में अन्य प्रमुख नेताओं और आरोपियों, जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब अमनदीप ढल्ल को जमानत मिलने से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
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