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Delhi Traffic Police: दिल्लीवालों अब नहीं बचेंगे आप! जिसका डर था वही हुआ, बार-बार करेंगे ये गलती तो भुगतना पड़ जाएगा भारी नुकसान

Delhi Traffic Police: जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अब कठोर कार्रवाई लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही ट्रैफिक पुलिस बार-बार नियम तोड़ने वालों की जानकारी परिवहन विभाग को भेजेगी

BY: Pratibha Pathak • UPDATED :
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 India News(इंडिया न्यूज़),Delhi Traffic Police:  दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन अब भारी पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आदतन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है।

पुलिसवालों का क्य कहना है जानें

पुलिस का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत तीन या उससे अधिक गंभीर उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 20 दिसंबर को परिवहन विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को पत्र भेजा था। अब विभाग की मंजूरी का इंतजार है। एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जिन मोटर चालकों पर राष्ट्रीय राजधानी में पांच बार अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए केस दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ भी लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है।

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Delhi Traffic Police: दिल्लीवालों अब नहीं बचेंगे आप! जिसका डर था वही हुआ

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इतने सड़क दुर्घटनाएं हुई दर्ज

विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) के अनुसार, यह निर्णय ट्रैफिक चालानों के विश्लेषण के बाद लिया गया है। आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि लाखों लोग बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से भी यह सामने आया है कि अधिकांश हादसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण होते हैं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार और लाल बत्ती पार करना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 15 दिसंबर 2024 तक राजधानी में 1,398 घातक दुर्घटनाओं समेत कुल 5,416 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,431 लोगों की मौत हो गई और 5,030 लोग घायल हुए। इन आंकड़ों ने प्रशासन को गंभीर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है।

परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस की सिफारिशों को किया स्वीकार

जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अब कठोर कार्रवाई लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही ट्रैफिक पुलिस बार-बार नियम तोड़ने वालों की जानकारी परिवहन विभाग को भेजेगी, जिसके आधार पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यह निर्णय दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सख्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब दिल्लीवालों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सतर्कता बरतनी होगी, वरना ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने का जोखिम उठाना पड़ेगा।

कौन-कौन से ट्रैफिक उल्लंघन पड़ेंगे भारी?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, एमवी एक्ट की धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग के लिए दंड से संबंधित है और इसके तहत सात अलग-अलग उल्लंघन आते हैं।

  • स्टॉप सिग्नल का उल्लंघन।
  • लाल बत्ती पार करना।
  • गलत तरीके से पास करना या अन्य वाहनों को ओवरटेक करना।
  • माल वाहन पर सवारी ले जाना।
  • ड्राइविंग करते समय हैंड-हेल्ड संचार उपकरणों का उपयोग
  • खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना।
  • यातायात के अधिकृत प्रवाह के विरुद्ध गाड़ी चलाना।
  • एमवी एक्ट की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल है।

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