इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप की नोएडा स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 1,800 से अधिक उन होमबायर्स में शामिल हैं, जिनसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर ने 15 दिन के भीतर अपना बकाया चुकाने के लिए कहा है। यदि फ्लैट खरीदार रिसीवर द्वारा बनाई गई ग्राहकों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने में विफल रहते हैं और गुरुवार को जारी सार्वजनिक नोटिस से 15 दिन के भीतर भुगतान शुरू नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैटों का आवंटन अपने आप रद्द हो जाएगा।
इस बारे में टिप्पणी के लिए धोनी से तत्काल संपर्क नहीं हो सका। धोनी ने अप्रैल 2016 में आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इस्तीफा दे दिया था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रुकी हुई प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए गठित आम्रपाली अवरुद्ध परियोजनाएं निवेश पुनर्गठन प्रतिष्ठान (अरढकफए) ने एक प्रमुख न्यूज पेपर में विज्ञापन के जरिए नोटिस प्रकाशित किया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी को अदालत द्वारा नियुक्त समिति की निगरानी में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ 20 से अधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण के बाद सभी घर खरीदारों को अपना विवरण दर्ज कराने और शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा था। ताजा विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने कहा कि नोटिस उन घर खरीदारों के लिए है, जिन्होंने जुलाई 2019 में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कोई कदम नहीं उठाया। नोटिस के अनुसार धोनी ने सेक्टर 45 नोएडा में सैफायर फेज-1 में दो फ्लैट- सी-पी5 और सी-पी6 बुक किए हैं, जबकि धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के चेयरमैन अरुण पाण्डेय ने इसी प्रोजेक्ट्स में सी-पी4 फ्लैट बुक कराया है।