India News (इंडिया न्यूज), Diwali 2023: पूरे देश में दिल्ली का त्योहार धूम-धाम से मनाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली-एनसीआर में जमकर पटाखें जलाए जा रहे हैं। पहले से दिल्ली का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ा हुआ था। जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर बैन लगाया गया था। इसके बाबजूद इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर बैन
- हवाओं में जहर घुलना फिर से शुरु
इन धाराओं में सजा का प्रावधान
बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था कि कोई भी पटाखे नहीं जला सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। वहीं इस मुकदमा के अंदर अधिकतम छह महीने की सजा या 200 रुपये जुर्माना या दोनों हीं हो सकते हैं। साथ ही पटाखों के स्टॉक करने और बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। इस जुर्म में विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की भी चेतावनी दी गई थी। आज (रविवार) शाम दिल्ली के एक्यूआई लेवल में काफी कमी भी देखने को मिली थी। ऐसे में फिर से पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता दिख रहा है।
इस समय तक जला सकते हैं पटाखे
Diwali 2023 में गुरुग्राम जिला प्रशासन कि ओर से कहा गया था कि शाम 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। हालांकि प्रदूषण को देखते हुए जिलें में टेंपररी लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। फरीदाबाद में भी पटाखे जलाने का समय 8 से 10 रखा गया था। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में पटाखों के बिक्री और उपयोग पर पूरी तरीके से बैन किया गया था। अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के हवाओं में जहर घुलना शुरु हो गया है।
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