India News (इंडिया न्यूज),DUSU Election Counting: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव की मतगणना पर लगी रोक अब हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद हटा ली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मतगणना प्रक्रिया को 26 नवंबर तक पूरा करने का आदेश दिया है लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मतगणना तभी हो सकेगी जब विश्वविद्यालय परिसर और आसपास की निजी व सार्वजनिक संपत्तियों से चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए बैनर, पोस्टर, ग्रैफिटी और स्प्रे पेंट को हटा दिया जाए। कोर्ट ने डी.यू. प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह दीवारों की साफ-सफाई सुनिश्चित करें और इसकी रिपोर्ट कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 10 दिनों के भीतर जमा करें।

अभी भी साफ-सफाई पर कायम है शर्त

सुनवाई के दौरान डी.यू. प्रशासन ने कोर्ट को सूचित किया कि छात्रों को साफ-सफाई की जिम्मेदारी का अहसास हो गया है और ज़्यादातर जगहों को साफ कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कैंपस के आसपास की निजी संपत्तियों पर कुछ स्थानों पर ग्रैफिटी और स्प्रे पेंट मौजूद हैं। छात्रों के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि ये स्थान भी जल्द ही साफ करा दिए जाएंगे। कोर्ट ने छात्रों को दूसरा मौका देने का समर्थन करते हुए कहा कि सुधार का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि अदालत सजा देने की बजाय छात्रों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना चाहती है।

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छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल

कोर्ट ने डी.यू. प्रशासन से सवाल किया कि जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय की संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने प्रशासन से छात्रों की निलंबन की बात पर भी विचार करने को कहा। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की नसीहत दी।

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