India News(इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal Arrest: ईडी ने गुरुवार (अप्रैल 25, 2024) को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, ”अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है। हमने मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को नौ समन भेजे, लेकिन वह एक में भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं।”
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से गिरफ्तार नहीं किया गया है। कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। ऐसे में किसी नेता के साथ किसी अन्य अपराधी से अलग व्यवहार करना संविधान के तहत नहीं है।
ईडी ने क्या कहा?
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब वे पीएमएलए की धारा 17 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज कर रहे थे, इस दौरान भी वह हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। दरअसल, केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां से उन्हें राहत नहीं मिली।
हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब नीति के निर्माण और तैयारी में अनियमितताएं हुई हैं।
ईडी ने क्या आरोप लगाए हैं?
ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में हुई अनियमितताओं में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है, केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि इसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल हैं। ऐसे में केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। वहीं आप ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कर रही है।
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